अपहरण-हत्या मामले में उम्रकैद की सजा:11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने की सुनवाई, किडनैपिंग के 3 महीने बाद मिली थी बॉडी
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने 11 साल पुराने अपहरण और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रिसियप थानाक्षेत्र के दोमुहान गौरा निवासी सुरेन्द्र मेहता को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए कुल साढ़े तीन लाख रुपये…
