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मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में निर्माण सामग्री देने के नाम पर तीन लाख रुपए लेने और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। रजत कुमार मंडल की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदन के मुताबिक, सागरपुर निवासी रजत कुमार मंडल को घर बनाने के लिए सामग्री चाहिए थी। इसी दौरान प्रमोद कुमार मंडल उर्फ मनीष कुमार मंडल और कल्याणी एल्यूमिनियम के प्रोपराइटर गोविंद कुमार मिश्रा ने खुद को शिवम एल्यूमिनियम हाउस का प्रोपराइटर बताया। उन्होंने एक महीने में सामग्री देने का आश्वासन दिया। 80 हजार रुपए नकद और दो लाख 20 हजार रुपए पर समझौता रजत का आरोप है कि उन्होंने 80 हजार रुपए नकद और दो लाख 20 हजार रुपए समझौता पत्र बनाकर दिए। यह समझौता गवाहों की मौजूदगी में हुआ और उसकी तस्वीर भी खिंचवाई गई। गारंटी के तौर पर गोविंद कुमार मिश्रा ने भारतीय स्टेट बैंक के तीन चेक दिए। तय समय बीतने के बाद भी सामग्री नहीं मिली और आरोपी बहाने बनाने लगे। गोविंद कुमार मिश्रा ने 15 मई तक दो लाख रुपए लौटाने और बाकी सामग्री बाद में देने का वादा किया था। रजत के मुताबिक, इस बातचीत का वीडियो भी बनाया गया था। बाद में आरोपी की दुकान बंद मिली। रजत ने चेक नंबर 477889 बैंक में जमा किया, जो 14 जुलाई 2026 को बाउंस हो गया। रकम मांगने पर आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। रजत ने एक अगस्त को वकील के जरिए कानूनी नोटिस भी भेजा। सकरी थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गुरुवार सुबह 10 बजे घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सकरी थाना कांड संख्या 286/26, दिनांक 2 नवंबर 2026 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 316(5) और एनआई एक्ट की धारा 138 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच एसआई प्रतिमा कुमारी कर रही हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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बिल्डिंग मटेरियल के नाम पर तीन लाख की ठगी:रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी, सकरी थाने में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
