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सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ आज सुनवाई:राहुल समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका; डेटा ऑडिट, SIR पर रोक की मांग




सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। फिर याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर पहली सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने याचिका को SIR से जुड़े लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। आयोग ने कहा कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। विपक्षी सांसदों की मांग है कि SIR प्रक्रिया पर रोक लगे, चुनाव आयोग के फैसलों की जांच हो और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। चुनाव आयोग बोला- SIR का फॉर्म 6 नहीं बदला चुनाव आयोग ने कहा कि हमने SIR के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया। नियमों के अनुसार इस पर बदलाव का अधिकार केंद्र के पास है। फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर भी तीनों के दस्तखत हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब



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