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हत्या और मारपीट मामले में 4 दोषी:गोपालगंज कोर्ट ने रंजीत सिंह को उम्रकैद और 3 अन्य को 1 से 3 साल की सजा सुनाई




गोपालगंज की अदालत ने 2003 में हुई हत्या और मारपीट के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है। एडीजे-14 की अदालत ने रंजीत सिंह को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जयप्रकाश सिंह और मनोज सिंह को 3-3 साल, जबकि संजय सिंह को 1 साल की सजा दी गई। खेत से मिट्टी उठाने को लेकर विवाद

मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गोपालपुर पश्चिम टोला का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 18 जून 2003 को खेत से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था।

आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और फरसे से वादी पक्ष पर हमला किया। इस दौरान वादी के बेटे और भतीजे को गंभीर चोटें आईं। घायलों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

अदालत ने रंजीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जयप्रकाश सिंह-मनोज सिंह को 3-3 साल की सजा

जयप्रकाश सिंह और मनोज सिंह को धारा 325 के तहत 3-3 साल की सजा सुनाई गई। संजय सिंह को धारा 323 के तहत 1 साल की सजा दी गई। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले दो दशकों से अधिक समय तक चली इस कानूनी लड़ाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेन्द्र प्रसाद सिंह ने मजबूती से पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, साक्ष्यों का परीक्षण करने और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे-14 की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।



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