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दरभंगा-12 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची की ड्राफ्ट कॉपी:11 दिसंबर तक नाम जोड़ने-कटवाने और सुधार का मौका; बूथों पर 4 दिन मौजूद रहेंगे BLO




दरभंगा में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके तहत 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को स्वच्छ, शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। वहीं, अपात्र और गलत प्रविष्टियों का नियमानुसार निराकरण किया जा सके। चार दिनों तक बूथों पर मौजूद रहेंगे BLO मतदाताओं की सुविधा के लिए 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन चारों दिनों में सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारी (BLO) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। मतदान केंद्र वाले भवन को भी खुला रखा जाएगा, ताकि लोग आसानी से आवेदन, दावा और आपत्ति दर्ज करा सकें। नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग प्रपत्र मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 या 6क, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 और पता बदलने, नाम-पते में सुधार, EPIC बदलने या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए प्रपत्र-8 भरना होगा। 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर भी अग्रिम आवेदन किया जा सकेगा। प्रपत्र-7 के माध्यम से किसी नाम को हटाने की आपत्ति मिलने पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस का तामिला और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही नाम हटाने का आदेश दिया जा सकेगा। निर्णय के खिलाफ 15 और 30 दिनों में कर सकेंगे अपील निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे। वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता (BLA) मतदाताओं से भरे आवेदन एकत्र कर प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे। हालांकि, BLO आवेदकों के पते पर जाकर आवेदन में दर्ज तथ्यों का सत्यापन करेंगे। दावा-आपत्ति की पूरी अवधि में किसी BLA की ओर से 30 से अधिक आवेदन दिए जाने पर उनका दोबारा सत्यापन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी करेंगे। BLA को आवेदनों की सूची के साथ घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने आवेदनों में दर्ज विवरण का व्यक्तिगत सत्यापन किया है और उसकी सत्यता से संतुष्ट हैं। पुनरीक्षण अवधि में कोई व्यक्ति अधिकतम 10 प्रपत्र-7 दाखिल कर सकता है। सामान्य सतत अद्यतीकरण अवधि में इसकी सीमा पांच निर्धारित है। भाजपा के 1769 और राजद के 241 BLA-2 के आवेदन लंबित बैठक में बताया गया कि भाजपा की ओर से 1769 और राजद की ओर से 241 BLA-2 से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराई गई है। हालांकि, नियुक्ति से जुड़े आवश्यक प्रपत्र और सूची कार्यालय में जमा नहीं किए जाने के कारण इनका अनुमोदन लंबित है। राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित नए प्रपत्र में BLA नियुक्त करने और आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया गया। हर सप्ताह राजनीतिक दलों को मिलेगी दावा-आपत्तियों की सूची पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी विधानसभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हर सप्ताह बैठक करेंगे। इसमें नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और पता परिवर्तन से संबंधित आवेदनों की सूची दी जाएगी। इसके लिए प्रपत्र-9, 10, 11, 11क और 11ख निर्धारित किए गए हैं। इन सूचियों को कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, BLA, BLO और आम नागरिकों के समन्वित सहयोग से ही त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सकती है। बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मुकुंद चौधरी, संदीप कुमार चौधरी, देवेंद्र कुमार झा, बसंत कुमार झा, जवाहरलाल शर्मा, गगन कुमार झा और विश्वजीत कुमार यादव सहित अन्य उपस्थित थे।



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