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अजय देवगन के जुहू बंगले में BMC की कार्रवाई:अवैध निर्माण तोड़ा गया, कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस मिला था; टीम ने किया खबरों का खंडन




मुंबई नगर निगम (BMC) ने एक्टर अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित तौर पर बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम ने बंगले में किए गए कुछ निर्माण को तोड़ा है। आरोप है कि काम रोकने का नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण जारी था। दैनिक भास्कर से बातचीत में अजय देवगन के पार्टनर और पीआर पराग देसाई ने इन खबरों का खंडन किया है। दावा- पार्टीशन की दीवारों और खिड़कियों में बदलाव किया अजय देवगन का मुंबई के जुहू इलाके की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बंगला है। आरोप है कि बंगले में अंदरूनी बदलाव, पार्टीशन की दीवारें, खिड़कियां और अन्य निर्माण कार्य जरूरी अनुमति के बिना किए जा रहे थे। 10 सितंबर को जारी किया था नोटिस रिपोर्ट के अनुसार, BMC ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें निर्माण कार्य तुरंत रोकने और संबंधित दस्तावेजों के साथ जरूरी अनुमतियां जमा करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के बाद भी काम जारी रहने पर कार्रवाई नगर निगम के मुताबिक, नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका। इसके बाद BMC ने बंगले में किए गए कुछ कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। खबर अपडेट हो रही है…



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