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सुपौल में अवैध अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम संचालकों पर FIR:बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे थे दोनों संस्थान, बिजली काटकर किया गया सील




सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में अवैध रूप से चल रहे निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों के खिलाफ चल रहे उमदा अल्ट्रासाउंड सेंटर और सीएन नर्सिंग होम को विभाग ने सील कर दिया। दोनों संस्थानों की बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. उमेश कुमार की शिकायत पर त्रिवेणीगंज थाने में संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस नंबर 339/26 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी उपाधीक्षक के आवेदन के मुताबिक, 8 अगस्त को खादी भंडार के सामने चल रहे उमदा अल्ट्रासाउंड सेंटर की बीडीओ और पुलिस गश्ती दल ने जांच की थी। जांच में पता चला कि सेंटर के पास जरूरी रजिस्ट्रेशन और वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सीएन नर्सिंग होम की भी हुई जांच सेंटर के अंदर अल्ट्रासाउंड से जुड़े उपकरण और फर्नीचर भी मिले। इनकी लिस्ट बनाकर आवेदन के साथ लगाई गई है। शुरुआती जांच में विभाग ने जरेला निवासी सदानंद यादव के बेटे नवनीत कुमार को सेंटर का संचालक बताया है। इसी कार्रवाई के दौरान खादी भंडार के बगल में चल रहे सीएन नर्सिंग होम की भी जांच की गई। यहां भी पता चला कि यह बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन और वैध कॉन्ट्रैक्ट के चल रहा था। जांच टीम को नर्सिंग होम में कई मेडिकल उपकरण और फर्नीचर मिले, जिनकी लिस्ट बनाई गई। शुरुआती जांच में विभाग ने गोनहा वार्ड नंबर-8 निवासी गंगा यादव के बेटे संजय कुमार को इसका संचालक बताया है। पुलिस ने दोनों संस्थानों को किया सील स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, नियमों के खिलाफ चल रहे ऐसे संस्थान मरीजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से दोनों संस्थानों को तुरंत सील कर उनकी बिजली सप्लाई काट दी गई। रविवार सुबह थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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