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तिरहुत MLC चुनाव का शेड्यूल जारी:6 अक्टूबर तक नामांकन-23 को मतदान, 27 को मतगणना; 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन




तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रम की जानकारी दी। चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। यह निर्वाचन क्षेत्र सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में फैला है। चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। 29 सितंबर से नामांकन, 7 को स्क्रूटनी आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर तक चलेगी। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी और 31 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नामांकन निर्धारित कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। स्नातक में 1.45 लाख, शिक्षक में 8,769 मतदाता 24 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 1.45 लाख मतदाता हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8,769 मतदाता दर्ज हैं। अंतिम मतदाता संख्या निरंतर अद्यतीकरण के बाद ईआरएमएस से एकीकृत होने के बाद साझा की जाएगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सीतामढ़ी में 38, शिवहर में 7, मुजफ्फरपुर में 69 और वैशाली में 32 मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। यानी कुल 146 मतदान केंद्र होंगे। इनमें 6 नए सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीतामढ़ी के 17, शिवहर के 6, मुजफ्फरपुर के 19 और वैशाली के 16 यानी कुल 58 मतदान केंद्र होंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 फ्लाइंग स्क्वॉड आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि सभी चार जिलों में शिकायत अनुश्रवण कोषांग भी बनाए गए हैं। चुनाव से संबंधित शिकायत, सूचना या आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रमंडल स्तर पर शिकायत अनुश्रवण एवं निवारण केंद्र बनाया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 1950 है। वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी मतदान के समय मतदाताओं को निर्धारित फोटो पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके लिए ई-ईपिक, ईपीआईसी कार्ड या निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। राजनीतिक विज्ञापनों की होगी निगरानी चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो, निजी एफएम, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस और वॉयस मैसेज के जरिए प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन जरूरी होगा। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार ऑडियो-वीडियो सामग्री की जांच एमसीएमसी करेगी। बिना पूर्व अनुमति ऐसी सामग्री के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार को अधिकतम 4 सेट में नामांकन का विकल्प एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भी 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
2025 के आंकड़े से बढ़ी मतदाता संख्या प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 30 दिसंबर 2025 की अंतिम प्रकाशन तिथि तक मतदाताओं की संख्या 9,205 थी। निरंतर अद्यतीकरण के बाद 24 सितंबर 2026 तक यह संख्या 8,769 दर्ज की गई है। इसी तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 30 दिसंबर 2025 की अंतिम प्रकाशन तिथि तक 1,35,023 मतदाता थे। 24 सितंबर 2026 तक यह संख्या 1,45,000 बताई गई है। अंतिम आंकड़े ईआरएमएस स्तर पर एकीकरण के बाद साझा किए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।



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