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प्रेमिका से शादी कर घर पहुंचा युवक,पहली पत्नी ने पीटा:दरवाजे पर ही रोका, सोशल मीडिया से शुरू हुआ था प्रेम-प्रसंग




खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में युवक रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। दोनों को एक कमरे में साथ देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवक और महिला के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने महिला की मांग का सिंदूर धुलवाकर युवक से उसकी शादी भी करा दी। इसके बाद युवक महिला को लेकर अपने घर पहुंचा। वहां पहली पत्नी ने दोनों को दरवाजे पर ही रोक लिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान गाली-गलौज और थप्पड़बाजी भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवक रामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि महिला का ससुराल अलौली में है। रात में मिलने पहुंचा था युवक, ग्रामीणों ने पकड़ा बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए युवक और महिला के बीच संपर्क हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। महिला का पति परदेस में नौकरी करता है। इसी दौरान युवक रात में महिला से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। घरवालों और पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिली तो दोनों को कमरे में पकड़ लिया गया। इसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया और युवक-महिला के साथ मारपीट की गई। घटना के दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बाद में महिला की मांग का सिंदूर धुलवाकर युवक से उसकी शादी करा दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी के लिए सहमति जताई थी। पहली पत्नी ने घर पहुंचते ही किया विरोध ग्रामीणों के सामने शादी के बाद युवक जब महिला को लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी पहली पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। पहली पत्नी ने दोनों को दरवाजे पर ही रोक लिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज के साथ मारपीट होने लगी। बताया जा रहा है कि युवक पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं, जबकि महिला के भी दो बच्चे हैं। ऐसे में दोनों की पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं होने की बात सामने आई है। इससे ग्रामीणों द्वारा कराई गई दूसरी शादी की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला के आवेदन पर छह नामजद मारपीट के मामले में महिला के आवेदन पर अलौली थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, युवक के पिता की ओर से भी शिकायत दिए जाने की बात सामने आई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अलौली थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली शादी रहते दूसरी शादी वैध नहीं खगड़िया के वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश के अनुसार, यदि संबंधित पक्षों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है और पहली शादी कानूनी रूप से कायम है, तो तलाक के बिना दूसरी शादी सामान्यतः वैध नहीं मानी जाती। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(i) के तहत विवाह के समय किसी भी पक्ष का पहले से विवाहित होना और उसका पति या पत्नी जीवित होना विवाह की शर्तों के विपरीत है। ऐसी शादी को धारा 11 के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, लागू कानूनी शर्तें पूरी होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत द्विविवाह के मामले में कार्रवाई भी संभव है। हालांकि, इस मामले में दूसरी शादी की कानूनी स्थिति और मारपीट की घटनाओं को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकेगा।



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