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पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के काफिले के दौरान एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात अरविंद कुमार ने गर्दनीबाग थाने में शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 849/26, 23 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। इसमें पप्पू यादव समेत करीब 10 लोगों पर मारपीट, पिस्टल की बट और लोहे की रॉड से हमला करने, बाइक में टक्कर मारने और सोने की चेन छीनने के आरोप लगाए गए हैं। कार्यालय जाने के दौरान काफिले के बीच फंसे अरविंद कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 23 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह बाइक नंबर BR01EF5307 से कार्यालय जा रहे थे। गर्दनीबाग धरना स्थल के पास से गुजरने के दौरान उन्हें एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। आवेदन में इस स्कॉर्पियो को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की बताई गई है। टक्कर से उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और पैर में चोट लगी। अरविंद के मुताबिक, उन्होंने स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की। इसके बाद स्कॉर्पियो में सवार करीब 10 लोग नीचे उतर आए। पिस्टल की बट से सिर पर हमले का आरोप शिकायत के अनुसार, गाड़ी से उतरने के बाद लोगों ने अरविंद से कहा कि यह पप्पू यादव का काफिला है और गाड़ी को हाथ कैसे लगाया। इसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। अरविंद ने आरोप लगाया कि पुरुषोत्तम नाम के व्यक्ति ने पिस्टल की बट से उनके सिर पर जोर से वार किया। इससे उनका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई। पप्पू यादव पर रॉड से हाथ में मारने का आरोप FIR में अरविंद ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पिता गणेश यादव, पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, पप्पू यादव ने लोहे की रॉड से उनके दाहिने हाथ पर मारा। शिकायत में प्रेमचंद पर भी स्कॉर्पियो से लोहे की रॉड निकालकर सिर पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। अरविंद ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनके गले से करीब दो तोला सोने की चेन झपट ली गई। बाकी लोगों पर उन्हें घेरकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पप्पू यादव के कहने पर हुई मारपीट – अरविंद अरविंद ने अपने आवेदन में लिखा है कि मारपीट करने वाले सभी लोग पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ थे और पप्पू यादव भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट पप्पू यादव के कहने पर की गई। इसी दौरान राजीव रंजन कुमार, प्रभात चंद्र शर्मा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। थाने में पहुंचे, कराया गया मेडिकल घटना के बाद अरविंद कुमार गर्दनीबाग थाने पहुंचे। उनका मेडिकल कराया गया और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। FIR में BNS की धारा 281, 125(1), 126(2), 115(2), 118(2), 109(1), 303(2), 324(4) और 3(5) का उल्लेख है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। समर्थकों का दावा- पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा वहीं, पप्पू यादव के समर्थकों की ओर से घटना को लेकर अलग दावा किया गया है। उनका कहना है कि अरविंद कुमार ने काफिले की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ और मारपीट की स्थिति बनी। दूसरी ओर, अरविंद का कहना है कि उनकी बाइक में पहले स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई।
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पटना में सांसद पप्पू यादव समेत 10 के खिलाफ FIR:पिस्टल की बट से सरकारी कर्मचारी का सिर फोड़ने के आरोप, समर्थकों बोले-पहले उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा
