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शिक्षिका से दुर्व्यवहार-अश्लील हरकत के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित:SC/ST एक्ट में FIR, दरभंगा में शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई




दरभंगा के हनुमाननगर प्रखंड के मोरो थाना क्षेत्र स्थित खपड़पुरा प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक कुमार गौरव पर शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार, अश्लील हरकत और जातिसूचक उत्पीड़न के आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने प्रधान शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें घनश्यामपुर बीआरसी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
स्कूल की शिक्षिका ने पिछले सप्ताह प्रधान शिक्षक के खिलाफ मोरो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में अश्लील टिप्पणी करने, अश्लील वीडियो दिखाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं।
स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर निलंबन की अनुशंसा
मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। बताया गया कि उनके जवाब से बीईओ मणिशंकर सिंह संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद बीईओ ने प्रधान शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी से की। अनुशंसा के आधार पर डीईओ विद्यानंद ठाकुर ने निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन के दौरान प्रधान शिक्षक को घनश्यामपुर बीआरसी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मंगलवार को उन्होंने संबंधित बीईओ के समक्ष योगदान भी कर दिया। विभाग की ओर से मामले की विभागीय जांच की जिम्मेदारी पीओ रंजना कुमारी को दी गई है। उन्हें 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है।
एफआईआर के बाद विभागीय कार्रवाई
शिक्षिका की शिकायत पर मोरो थाना में दर्ज प्राथमिकी में एससी/एसटी एक्ट के अलावा अश्लील टिप्पणी, अश्लील वीडियो दिखाने और मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया प्रधान शिक्षक के आचरण को सरकारी कर्मी के अनुरूप नहीं मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। मामले में पुलिस की ओर से भी प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है।



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