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संपत्ति बंटवारे के विवाद में सौतेले भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को कड़ा फैसला सुनाया। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (11) मनीष कुमार की अदालत ने दोषी सौतेले भाई राकेश रंजन उर्फ कारू को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस मामले में साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपित मुकेश को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। सजा पाने वाला दोषी राकेश रंजन नूरसराय थाना क्षेत्र के कपरसरी गांव का रहने वाला है। 8 गवाहों की गवाही कराई
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक महेश सिंह यादव ने स्पीडी ट्रायल के दौरान अदालत में कुल 8 गवाहों की गवाही कराई। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि मामला 11 अगस्त 2023 का है। मृतक रवि रंजन कुमार उर्फ फंटूश नूरसराय स्थित अपने ईंट-भट्ठे पर मौजूद था। उसी दौरान दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग पहुंचे। तीनों ने अपने चेहरे को हेलमेट और गमछे से ढक रखा था। ईंट-भट्ठे पर पहुंचते ही हमलावरों ने रवि रंजन से कहासुनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसके ऊपर फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट और रवि रंजन की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, जिन्हें आता देख सभी हमलावर अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी रवि रंजन को उसका भाई और मामले का सूचक रितु रंजन कुमार आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले गया।
इलाज के दौरान हुई थी मौत स्थिति नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था। पटना में इलाज के दौरान 16 अगस्त 2023 को जख्मी रवि रंजन की मौत हो गई थी। पुलिस जांच और अदालती सुनवाई के बाद अदालत ने सौतेले भाई राकेश रंजन को हत्या का मुख्य दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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नालंदा में हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद:संपत्ति विवाद में सौतेले भाई की हत्या की थी, एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी
