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गयाजी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत,:चालान-बैंकिंग समेत अन्य मामलों का होगा निपटारा, कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मिलेगी राहत




गयाजी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करके त्वरित न्याय दिलाना है। इस संबंध में जिला जज राकेश सिंह ने पीसी में जानकारी दी और पूरे प्रशासनिक खाके को साझा किया। जिला जज राकेश सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था। योगदान देने के दिन से ही सचिव के साथ विशेष बातचीत कर आगामी लोक अदालत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया था। हमारा प्रयास है कि लोक अदालत के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए। इससे अधिक से अधिक मुकदमों का निपटारा संभव हो सकेगा। ​इन मामलों का होगा निष्पादन ​जिला जज ने बताया कि कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंपाउंडेबल मामलों का समाधान किया जाएगा। इसमें आपराधिक कम्पाउंडेबल मामले, लेबर लॉ, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, चालान, एमएसीटी (दुर्घटना दावा), इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े विवाद प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य कई सुलह योग्य मामलों की भी सुनवाई होगी। इन मामलों के जल्द निपटारे से आम जनता को कोर्ट-कचहरी के चक्कर से राहत मिलेगी।
मुकदमों को चिह्नित किया जा रहा है जिला जज ने बताया कि ​तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। बताया कि सेक्रेटरी साहब और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न काउंटरपार्ट्स को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फॉरेस्ट, लेबर और वेट एंड मेजरमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत कर मुकदमों को चिह्नित किया जा रहा है। प्री-सिटिंग के जरिए दोनों पक्षों की सहमति से मामलों की फाइलें तैयार की जा रही हैं। यदि पक्षकार राजी होते हैं, तो वे लोक अदालत से पहले भी कंपाउंडिंग फीस जमा कर मामला समाप्त करा सकते हैं। ​बिजली और चालान के मामलों पर विशेष ध्यान
​गयाजी में बिजली मामलों के लिए विशेष न्यायालय और विशेष पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला जज ने स्पेशल जज (ADJ) और बिजली बोर्ड के DGM के साथ विशेष बैठक की। निर्देश दिए गए हैं कि बिजली से संबंधित मामलों में नोटिस जारी कर पक्षकारों को सूचित किया जाए।
​चालान और बिजली से जुड़े मुकदमों के लिए विशेष सहूलियत दी गई है। लोग लोक अदालत के दिन या उससे पहले अपनी शमन राशि जमा कर सकते हैं। ​ काउंटर और फीस जमा करने की व्यवस्था
​चालान के मामलों में सहूलियत के लिए DTO ऑफिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में विशेष काउंटर खोलने की व्यवस्था की गई है। जिला जज राकेश सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। लोक अदालत के दिन या उससे पहले संबंधित बेंच में उपस्थित होकर अपने वादों का स्थायी निपटारा कराएं।



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