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DGCA Mandates Random Drug Testing for Indian Airline Crew


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5 मिनट पहले

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DGCA सभी भारतीय एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू की हर साल रैंडम जांच अनिवार्य करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत 25% से ज्यादा क्रू का यूरिन सैंपल से टेस्ट किया जाएगा।

मौजूदा नियमों के तहत लागू कर्मचारियों में से कम से कम 10% की हर साल रैंडम यूरिन जांच जरूरी है।

यह प्रस्ताव 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 से जुड़ी घटना के बाद आया है। फुकेट से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट की ऊंचाई अचानक कम हो गई थी, जिससे कुछ यात्री घायल हुए थे।

पायलटों के ड्रग टेस्ट का मामला क्यों उठा….

4 अगस्त को AI-2379 फ्लाइट में टर्बुलेंस आया, पायलट के नशे में होने की पुष्टि

तस्वीर 4 अगस्त की है, जब फुकेट-दिल्ली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उसमें से कई घायल यात्री बाहर आए।

तस्वीर 4 अगस्त की है, जब फुकेट-दिल्ली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उसमें से कई घायल यात्री बाहर आए।

पायलटों के ड्रग टेस्ट का मुद्दा 4 अगस्त को हुई फुकेट-दिल्ली फ्लाइट घटना के बाद चर्चा में आया है।

दरअसल, भुवनेश्वर के पास से गुजरते समय फ्लाइट में अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने थे, जिसके चलते यह करीब 300 फीट नीचे आ गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के बाद पायलट (कैप्टन) के दो ड्रग्स टेस्ट किए गए थे, जिनमें दोनों पॉजिटिव आए। दूसरे टेस्ट में गांजा लेने की पुष्टि हुई थी।

फ्लाइट में सवार एक यात्री ने भी आरोप लगाया था कि पायलट नशे में था।

प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की भी बात

इस घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट अगले 10 दिनों में आने की उम्मीद है। विमान में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की बात भी सामने आई है, जिसकी DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) अलग-अलग जांच कर रहे हैं।

13 अगस्त से एयर इंडिया के सभी ग्रुप पायलटों की जांच

सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया 13 अगस्त से अपने सभी ग्रुप पायलटों की पूरी जांच करा रही है। इसमें मौजूदा नियमों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों या दवाओं के इस्तेमाल की जांच की जा रही है।

एयर इंडिया इन जांचों की रिपोर्ट DGCA को सौंप रही है। DGCA इन रिपोर्ट्स की समीक्षा कर रहा है।

पायलट उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता

पायलट्स के लिए अल्कोहल को लेकर डीजीसीए (DGCA) के नियम बेहद सख्त हैं। एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 24 के तहत, किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह के मादक पदार्थ या अल्कोहल का सेवन करने की मनाही है। उड़ान के दौरान भी इसका सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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