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समस्तीपुर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। शहर के बहादुरपुर मोहल्ला में जी-प्लस2 मकान बनाने का नक्सा पास कराकर जी-प्लस 7 मकान निर्माण करा लिया गया है। वह भी महज 7 धूर जमीन में। पिछले आठ महीने से बांस आदि भी लगा कर रखा गया है जो बड़े हादसे का कारण बन सकता है। पहले मोहल्ला के लोगों ने निगम कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख लोग हाईकोर्ट पहुंचे। लोगों ने एक जनहित याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहाल लगाई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से 4 सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर कार्रवाई का अदेश दिया है। मुजफ्फरपुर की रागनी ने बनाया मकान पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले लाल बाबू महतो ने बताया कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली रागनी वर्मा ने बहादुरपुर वार्ड-21 में मकान निर्माण के लिए नगर निगम से जी-प्लस 2 नक्सा पास कराया। उस जमीन पर उन्होंने जी-प्लस 7 मकान का निर्माण कर लिया है। भवन के आगे 8 फीट की ढलाई सड़क है। नियमानुसा 12 फीट का नक्सा पास होना चाहिए था, लेकिन 16 फीट का पहला फ्लोर बना लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होने नगर निगम प्रशासन को मामले की जानकारी दी है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होने कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है।
जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी समस्तीपुर नगर निगम के आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने कहा कि हाईकोर्ट एक आदेश मिला है। जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच की के लिए कमेटी बनाई जा रही है। पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
जी-प्लस 2 का नक्सा पास कराकर बनाया जी-प्लस 7 मकान:नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर; 4 सप्ताह में कार्रवाई के आदेश
