वाहनों पर ट्रेड टैक्स 4 गुना बढ़ा:निबंधन शुल्क में भी 1प्रतिषत की वृद्धि, बिहार में 23 से वाहन खरीदना होगा महंगा




बाइक-स्कूटी पर 150 की जगह 600 रुपए ट्रेड शुल्क लगेगा बिहार में नया वाहन खरीदने वाले लोगों की जेब पर अब आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। परिवहन विभाग 23 जुलाई से सभी प्रकार के वाहनों पर लगने वाले ट्रेड टैक्स को चार गुना बढ़ाने जा रहा है। बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार, बस और ट्रक जैसे सभी श्रेणी के वाहनों की खरीद पर अब 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का बढ़ा हुआ ट्रेड टैक्स चुकाना होगा। पहले यह महज 150 रुपए से 250 रुपए के बीच था। इसके अलावा दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह अतिरिक्त टैक्स सीधे तौर पर डीलरों और वाहन निर्माता कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन बाजार विशेषज्ञों के अनुसार डीलर इस बढ़े हुए खर्च का स्थानांतरण ग्राहकों पर करेंगे, जिससे वाहनों की ऑन-रोड कीमतें बढ़ेंगी। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की नई दरें तय
परिवहन विभाग ने नई दरों की सूची जारी की है। इसके अनुसार, बाइक और स्कूटी का ट्रेड शुल्क 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। वहीं, कार और ऑटो के लिए ट्रेड शुल्क को 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया गया है। भारी कॉमर्शियल वाहनों जैसे बस और ट्रक के लिए यह शुल्क 1000 रुपए तक पहुंचेगा। साथ ही, दोपहिया वाहनों के एक्स-शोरूम मूल्य पर रजिस्ट्रेशन शुल्क जो पहले 8 से 12 प्रतिशत लगता था, वह अब बढ़कर 9 से 13 प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे समझें…आपकी जेब पर कैसे बढ़ेगा बोझ
यदि कोई ग्राहक शोरूम से 90 हजार रुपए एक्स-शोरूम कीमत वाली बाइक खरीदता है, तो पुरानी 8 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन दर के हिसाब से उसे 7200 रुपए शुल्क देना पड़ता था। इस तरह बाइक की कुल कीमत 97,200 रुपए आती थी। अब 1 प्रतिशत वृद्धि के बाद 9 प्रतिशत निबंधन शुल्क के तहत 8100 रुपए चुकाने होंगे, जिससे बाइक की कीमत 98,100 रुपए हो जाएगी। वहीं, यदि 1 लाख रुपए एक्स-शोरूम कीमत वाली बाइक पर ट्रेड टैक्स की गणना करें, तो पहले 150 रुपए शुल्क मिलाकर कुल 1,00,150 रुपए देने पड़ते थे। नई दरों के लागू होने के बाद 600 रुपए ट्रेड शुल्क मिलाकर कुल कीमत 1,00,600 रुपए होगी। आपके डेटा के आधार पर तैयार की गई टेबल निम्नलिखित हैं: 1. ट्रेड टैक्स (रुपए में) 2. बाइक पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क 3. किस वर्ष में कितने वाहनों की बिक्री



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