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हत्या मामले में परिवार के 7 लोगों को आजीवन कारावास:नवादा में भूमि विवाद में गोली मारकर किया था मर्डर, 10 हजार रुपए का जुर्माना




नवादा सिविल कोर्ट ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार ने सुनाया। मामला काशीचक थाना क्षेत्र के दौलाचक गांव से जुड़ा है। सजा पाने वालों में दौलाचक निवासी अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, श्रवण कुमार, कुंदन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार शामिल हैं। इनमें एक ही परिवार के चार भाई और एक भाई के दो पुत्र भी हैं। सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार यह घटना 28 अप्रैल 2022 की शाम को हुई थी। जानकारी के अनुसार, दौलाचक गांव निवासी तिरपुरारी सिंह गांव के पास स्थित एक चिमनी भट्टे से गुजर रहे थे। तभी सातों आरोपी वहां पहुंचे और तिरपुरारी सिंह पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। मृतक की बहन रानी देवी ने काशीचक थाने में मामला दर्ज कराया था, जो काशीचक थाना कांड संख्या-103/22 के तहत पंजीकृत किया गया। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में पाया दोषी अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी पाया। प्रत्येक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।



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