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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी लंबित विवादों को सुलझाने का फैसला किया है। यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी शादी को भंग करने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, दंपति ने संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर कर आपसी सहमति से तलाक की मांग की थी। उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों ने 1994 में शादी की थी। उनके दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने 2011 में सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी से अलग होने की घोषणा की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को तलाक की मंजूरी दी:आपसी सहमति से रिश्ता खत्म किया; 1994 में शादी, 2011 से अलग रह रहे थे
