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मधेपुरा में शराब तस्कर को 5 साल की सजा:2022 में घर से मिला था 25 लीटर विदेशी शराब, 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना




मधेपुरा में शराब बरामदगी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा एक्साइज न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार राय की अदालत ने सुनाई। दोषी शंकरपुर थाना क्षेत्र के झरकाहा वार्ड-11 निवासी मुकेश कुमार है। मामला उत्पाद वाद संख्या 772/21 से जुड़ा है। स्पेशल पीपी ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि एक्साइज कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार राय ने सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई। उत्पाद विभाग की टीम ने 14 मार्च 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर मुकेश कुमार के घर पर छापेमारी की थी। पंचायत चुनाव के दौरान मंगाई गई थी शराब विभाग को सूचना मिली थी कि पंचायत चुनाव के दौरान बेचने के लिए विदेशी शराब मंगाई गई थी। जिसे वह अपने नवनिर्मित घर में रखकर बेचता था। सूचना के सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की टीम शाम करीब 6 बजे आरोपी के घर पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान नवनिर्मित मकान के आंगन से बरामदे तक जाने वाली सीढ़ी के बगल में तीन बोरियों में शराब रखी मिली। छापेमारी के दौरान तीन बोरियों से अलग-अलग ब्रांड की करीब 25 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने मामले में कार्रवाई की। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।



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