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शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट के ठेकेदार का ठेका रद्द:युवती और परिजनों से मारपीट का आरोप; शिकायत मिलने के बाद रेलवे ने की कार्रवाई




दरभंगा-सकरी रेलखंड स्थित शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट के टिकट अभिकर्ता सचिन सिंह का ठेका रेलवे ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। युवती और उसके परिजनों के साथ मारपीट, मोबाइल, गले की चेन छीनने सहित अन्य गंभीर आरोपों को लेकर शिकायत मिलने के बाद रेलवे ने यह कार्रवाई की है। मामले में सकरी थाना कांड संख्या 270/26 दर्ज है। नए अभिकर्ता के चयन तक हॉल्ट पर EFT (इमरजेंसी टिकट) के माध्यम से टिकट जारी किए जाएंगे। इस संबंध में समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय ने आदेश जारी किया है।
वीडियो बनाने के विरोध पर मारपीट का आरोप मामला 12 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 9:45 बजे का है। भालपट्टी गांव निवासी संजीव कुमार मंडल की बेटी शैलजा ट्रेन पकड़ने के लिए हॉल्ट पर पहुंची थी। शैलजा का आरोप है कि वह स्टेशन परिसर में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान टिकट अभिकर्ता सचिन सिंह और उनके साथ मौजूद सात-आठ लोग बिना अनुमति उसका वीडियो बनाने लगे। उसके भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। शैलजा ने आरोप लगाया कि इसके बाद अन्य लोगों को बुलाकर उसका मोबाइल फोन और गले की चेन छीन ली गई। घटना की सूचना मिलने पर उसके माता-पिता हॉल्ट पहुंचे। इस दौरान उसके पिता के सिर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। यह भी आरोप है कि उसकी मां को हॉल्ट के कमरे में बंद कर दिया गया, जबकि उसके चाचा, भाई और दादा के साथ भी लाठी-डंडे से मारपीट की गई। उसने अपने भाई को रेलवे ट्रैक पर लिटाकर रखने का भी आरोप लगाया है। सकरी थाने में प्राथमिकी दर्ज मारपीट के बाद शैलजा अपने घायल पिता को इलाज के लिए पंडौल स्थित रेफरल अस्पताल ले गई। इसके बाद उसने सकरी थाने में लिखित आवेदन देकर टिकट अभिकर्ता सचिन सिंह समेत सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आवेदन में बिना अनुमति वीडियो बनाने, मारपीट करने और मोबाइल फोन और गले की चेन छीनने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में सकरी थाना कांड संख्या 270/26 दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। जांच के बाद रेलवे ने निरस्त किया ठेका शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट कमांडर पोखराज मीणा और सकरी के वाणिज्य निरीक्षक ने मामले की जांच की। जांच के दौरान टिकट अभिकर्ता के खिलाफ अनियमितताएं पाए जाने के बाद रेलवे ने ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया। समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय के आदेश के अनुसार, हॉल्ट के ठेके की अवधि 28 अप्रैल 2024 से 27 अप्रैल 2029 तक निर्धारित थी। हालांकि, अभिकर्ता के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने के बाद सक्षम अधिकारी ने ठेका निरस्त कर दिया। नए अभिकर्ता की नियुक्ति तक टिकट जारी करेंगे रेलवे कर्मी रेलवे ने नए अभिकर्ता के चयन तक दरभंगा के DBG Squad No. 02 में कार्यरत वरिष्ठ मुख्य वाणिज्य टिकट लिपिक विवेकानंद कुमार ठाकुर को हॉल्ट पर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। मुख्य चल टिकट निरीक्षक, दरभंगा को आवश्यकतानुसार EFT की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सकरी के वाणिज्य अधीक्षक को पूर्व अभिकर्ता से सभी सामग्री लेकर प्रतिनियुक्त कर्मी को सौंपने को कहा गया है। रेलवे ने पूरी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि हॉल्ट पर यात्रियों को टिकट मिलने में परेशानी नहीं हो।



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