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किशनगंज जिले के वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस किशनगंज मिलकर पुराने ट्रैफिक चालानों को निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगा रहे हैं। यह ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत आयोजित की जा रही है। शुक्रवार शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को किशनगंज सिविल कोर्ट परिसर में लगेगी। रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी इसमें ऐसे सभी चालानों का निपटारा किया जाएगा जो 90 दिन या उससे ज्यादा पुराने हैं। इस योजना के तहत चालान की रकम में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का नियम है। विभाग ने साफ किया है कि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं वाहन मालिकों और चालकों को मिलेगा, जिनका चालान किशनगंज जिले के अंदर कटा है और वह 90 दिन से ज्यादा समय से बाकी है। छूट का फायदा लेने के लिए इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समय पर कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक परिवहन कार्यालय, किशनगंज के पहले फ्लोर पर चलेगी। तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लोक अदालत में छूट का फायदा नहीं मिलेगा। प्रशासन ने जिले के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा लें। इस एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने चालानों को निपटाएं।
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किशनगंज में पुराने चालानों पर 50℅ तक की छूट:12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा
