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दरभंगा- 1.29 करोड़ से अधिक की राशि पर समझौता:विशेष लोक अदालत में 98 चेक बाउंस मामलों का निबटारा, 3 पीठों का किया गया था गठन




बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) दरभंगा अजय कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138) से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत के संचालन के लिए कुल तीन पीठों का गठन किया गया। इनमें एक पीठ सदर न्यायालय, दरभंगा, दूसरी बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय तथा तीसरी बिरौल अनुमंडलीय न्यायालय में कार्यरत रही। सदर न्यायालय में 96, बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 2 मामलों का निष्पादन लोक अदालत के दौरान आपसी समझौते के आधार पर कुल 98 चेक बाउंस मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इनमें सदर न्यायालय में 96 तथा बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 2 मामलों का निष्पादन हुआ। इन मामलों में कुल ₹1,29,95,575 (एक करोड़ 29 लाख 95 हजार 575 रुपये) की समझौता राशि तय की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा ने विशेष लोक अदालत की सफलता में सहयोग देने वाले सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही आम लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।



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